📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / DesiBoy101
स्थानीय
पुणे नगर निगम को 10 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत पर 6 लाख की मुआवजा राशि देने का आदेश
✍️ The Indian Express
🗓 24 अग. 2026, 07:38 AM
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अदालत ने पुणे नगर निगम को सड़क दुर्घटना में मारे गए 10 साल के बच्चे के परिवार को 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।
पुणे के एक सड़क पर दस साल के बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिवार ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। यह दुर्घटना इस साल की शुरुआत में हुई, जब वाहन ने नगरपालिका सड़क पर बच्चे को टक्कर मार दी।
पुणे सत्र न्यायालय ने पुणे नगर निगम (PMC) को इस मौत की जिम्मेदारी मानते हुए मृतक के परिवार को 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। यह आदेश तब आया जब परिवार ने नगरपालिका की सड़क सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल याचिका दायर की थी।
न्यायालय का यह फैसला स्थानीय निकायों की ट्रैफ़िक सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है। PMC को बिना देरी के मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया गया है, और भविष्य में सड़क‑रखरखाव नीतियों की समीक्षा भी की जा सकती है।
पुणे सत्र न्यायालय ने पुणे नगर निगम (PMC) को इस मौत की जिम्मेदारी मानते हुए मृतक के परिवार को 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। यह आदेश तब आया जब परिवार ने नगरपालिका की सड़क सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल याचिका दायर की थी।
न्यायालय का यह फैसला स्थानीय निकायों की ट्रैफ़िक सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है। PMC को बिना देरी के मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया गया है, और भविष्य में सड़क‑रखरखाव नीतियों की समीक्षा भी की जा सकती है।