📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने शीतल अमेटा को टीएसपी श्रेणी में नियुक्ति का अधिकार दिया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 31 अक्टू. 2026, 10:39 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर शीतल अमेटा को टीएसपी श्रेणी में नियुक्ति का अधिकार दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 के शिक्षक भर्ती के लेवल‑2 विज्ञान‑गणित मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है। अदालत ने शीतल अमेटा को टीएसपी (जनजाति उपयोजना) श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चयन प्रक्रिया में मान्यता देने का निर्देश दिया।
यह निर्णय 2018 के भर्ती ड्राइव में टीएसपी उम्मीदवारों की पात्रता पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है। अदालत के आदेश से शीतल अमेटा का आवेदन टीएसपी कोटे के तहत माना जाएगा, जिससे उनके जनजातीय दर्जे को मान्यता मिलेगी।
इस निर्णय से चयनित शिक्षकों की अंतिम सूची पर असर पड़ेगा, क्योंकि टीएसपी उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। यह आदेश राज्य भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों के पालन को सुदृढ़ करता है।
हाईकोर्ट का यह आदेश टीएसपी आशावानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में उनकी पात्रता को मान्यता मिलेगी।
यह निर्णय 2018 के भर्ती ड्राइव में टीएसपी उम्मीदवारों की पात्रता पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है। अदालत के आदेश से शीतल अमेटा का आवेदन टीएसपी कोटे के तहत माना जाएगा, जिससे उनके जनजातीय दर्जे को मान्यता मिलेगी।
इस निर्णय से चयनित शिक्षकों की अंतिम सूची पर असर पड़ेगा, क्योंकि टीएसपी उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। यह आदेश राज्य भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों के पालन को सुदृढ़ करता है।
हाईकोर्ट का यह आदेश टीएसपी आशावानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में उनकी पात्रता को मान्यता मिलेगी।