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20 अग. 2026
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल पदोन्नति नियमों को रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल पदोन्नति नियमों को रद्द किया

✍️ livemint.com 🗓 20 अग. 2026, 09:37 PM 👁 6
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल पदोन्नति नियमों को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रद्द कर दिया।

पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल पदोन्नति नियमों को रद्द कर दिया, यह कहा कि ये नियम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कोर्ट ने विधायी ढाँचे की जांच कर यह निष्कर्ष निकाला कि पुलिस ने पदोन्नति मानदंड तय करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

इस फैसले के कारण मौजूदा पदोन्नति प्रक्रिया रद्द हो गई है और भविष्य में इन नियमों के तहत कोई भी पदोन्नति नहीं की जा सकेगी, जब तक कि नया, कानूनी रूप से मान्य नियम नहीं बनाया जाता। पुलिस अधिकारियों को रद्द किए गए प्रावधानों को लागू न करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस कर्मियों के वकीलों ने इस निर्णय का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करता है। हालांकि कोर्ट ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सुझाई, जिससे चंडीगढ़ पुलिस को उचित कानूनी ढाँचे के तहत नई दिशानिर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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