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24 सित. 2026
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पटना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आकाश कुमार के निष्कासन को रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
शिक्षा

पटना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आकाश कुमार के निष्कासन को रद्द किया

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 24 सित. 2026, 07:31 PM 👁 13
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पटना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आकाश कुमार के निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, इसे प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन और शैक्षणिक मौत कहा।

पटना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र आकाश कुमार को दिया बड़ा राहत, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिसमें किसी के अधिकारों को हटाने से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य है।

निर्णय में न्यायालय ने अनिश्चित निष्कासन को छात्र के लिये "शैक्षणिक मौत" कहा, जिससे उसकी शैक्षणिक और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर असर पड़ता। इस आदेश से कुमार को विश्वविद्यालय में पढ़ाई जारी रखने का अधिकार पुनः प्राप्त हुआ।

यह फैसला छात्र अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थान उचित प्रक्रिया का पालन करें। मूल निष्कासन के कारणों के बारे में न्यायालय ने कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

राज्य भर के विश्वविद्यालयों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तरीके पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय मानकों का पालन अनिवार्य हो जाएगा।

यह मामला उन छात्रों के लिए कानूनी उपायों के महत्व को उजागर करता है, जो प्रक्रिया में कमी के कारण दंडात्मक कदमों का सामना करते हैं।
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