📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
शिक्षा
झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी
✍️ News18
🗓 21 अग. 2026, 09:19 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी उम्मीदवारों के पक्ष में राहत का आदेश दिया, जो हालिया परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को सुलझाता है।
रांची – झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें झारखंड सार्वजनिक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई। एक याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और देरी के कारण उम्मीदवारों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था, इस बात को उजागर किया गया था।
न्यायालय ने जेपीएससी को परिणामों की घोषणा को शीघ्रता से करने और परीक्षा के संचालन से जुड़ी विशेष शिकायतों, जैसे प्रश्नपत्र सुरक्षा और मूल्यांकन समय‑सीमा, को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही, उम्मीदवारों पर लगाए गए किसी भी शेष शुल्क या दंड की पुनः समीक्षा करने का आदेश भी दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं में समान विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है। जेपीएससी ने आदेश का पालन करने और चयन प्रक्रिया के शेष चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
रांची में पहले छात्रों ने स्पष्टता की मांग में प्रदर्शन किया था; उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य की मेरिट‑आधारित भर्ती प्रणाली में भरोसा पुनः स्थापित होगा।
न्यायालय ने जेपीएससी को परिणामों की घोषणा को शीघ्रता से करने और परीक्षा के संचालन से जुड़ी विशेष शिकायतों, जैसे प्रश्नपत्र सुरक्षा और मूल्यांकन समय‑सीमा, को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही, उम्मीदवारों पर लगाए गए किसी भी शेष शुल्क या दंड की पुनः समीक्षा करने का आदेश भी दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं में समान विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है। जेपीएससी ने आदेश का पालन करने और चयन प्रक्रिया के शेष चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
रांची में पहले छात्रों ने स्पष्टता की मांग में प्रदर्शन किया था; उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य की मेरिट‑आधारित भर्ती प्रणाली में भरोसा पुनः स्थापित होगा।