📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड हाई कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के सदस्यों को SC आदेश के तहत लाभ बढ़ाया
✍️ Live Law
🗓 21 अग. 2026, 08:51 PM
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झारखंड हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उपभोक्ता आयोग के सदस्यों को लाभ जारी रखने का निर्णय लिया।
झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पुष्टि की, जिसके तहत राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों को निरंतर वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ मिलना अनिवार्य है। यह लाभ पहले कई याचिकाओं के कारण कानूनी जांच के दायरे में था।
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सभी मौजूदा और भविष्य के आयोग सदस्यों पर समान रूप से लागू होगा, जिससे उनका वेतन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस लाभ को लागू करने और अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नियामक संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। इस विस्तार से आयोग के सदस्यों को वित्तीय अनिश्चितता से मुक्त होकर उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सभी मौजूदा और भविष्य के आयोग सदस्यों पर समान रूप से लागू होगा, जिससे उनका वेतन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस लाभ को लागू करने और अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नियामक संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। इस विस्तार से आयोग के सदस्यों को वित्तीय अनिश्चितता से मुक्त होकर उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।