📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
जबलपुर हाईकोर्ट ने 450 करोड़ के अवैध उत्खनन जुर्माने की राहत की याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 16 सित. 2026, 11:00 PM
👁 13
जबलपुर हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन के लिए प्रस्तावित 450 करोड़ रुपये के जुर्माने को कम या माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन के लिए प्रस्तावित 450 करोड़ रुपये के जुर्माने से राहत की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को खनन कार्यों से जुड़े पक्षों ने दायर किया था, जिसमें उन्होंने जुर्माने की राशि को अत्यधिक मानते हुए उसे घटाने या स्थगित करने की मांग की थी।
कोर्ट ने प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा कर यह पाया कि याचिकाकर्ता ने जुर्माने में बदलाव के लिये पर्याप्त कारण नहीं दिखाए हैं। इसलिए, मूल जुर्माने को बरकरार रखने का आदेश दिया गया।
याचिका के खारिज होने के बाद 450 करोड़ रुपये का जुर्माना लागू रहेगा, जो क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ न्यायिक सख्ती को दर्शाता है।
कोर्ट ने प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा कर यह पाया कि याचिकाकर्ता ने जुर्माने में बदलाव के लिये पर्याप्त कारण नहीं दिखाए हैं। इसलिए, मूल जुर्माने को बरकरार रखने का आदेश दिया गया।
याचिका के खारिज होने के बाद 450 करोड़ रुपये का जुर्माना लागू रहेगा, जो क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ न्यायिक सख्ती को दर्शाता है।