📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash Dwivedi
ऑटोमोबाइल
भोपाल में निजी नंबर वाली बाइक‑टैक्सी पर कार्रवाई, ओला‑रैपिडो पर पूरी रोक नहीं
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 22 अग. 2026, 11:03 AM
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मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने कहा कि ओला‑रैपिडो की बाइक‑टैक्सी सेवा जारी रहेगी, पर निजी नंबर वाली बाइक से सवारी देने वालों पर कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने भोपाल में बाइक‑टैक्सी संचालन को लेकर एक नई दिशा-निर्देश जारी किया है। ओला और रैपिडो जैसी ऐप‑आधारित सेवाएँ जारी रहेंगी, पर इन वाहनों को राज्य द्वारा जारी किए गए व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन नंबरों के तहत ही चलाना अनिवार्य है।
व्यक्तिगत नंबर वाली निजी मोटरसाइकिलों से सवारी देने वाले चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और वाहन जब्ती शामिल हो सकती है। यह कदम सुरक्षा और बीमा मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर भी लागू होते हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बाइक‑टैक्सी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अनियमित ऑपरेटरों को नियमन के दायरे में लाने के लिए है, जिससे शहर में सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों के लिए समान नियम सुनिश्चित हो सकें।
व्यक्तिगत नंबर वाली निजी मोटरसाइकिलों से सवारी देने वाले चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और वाहन जब्ती शामिल हो सकती है। यह कदम सुरक्षा और बीमा मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर भी लागू होते हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बाइक‑टैक्सी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अनियमित ऑपरेटरों को नियमन के दायरे में लाने के लिए है, जिससे शहर में सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों के लिए समान नियम सुनिश्चित हो सकें।