📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / European Union , Copernicus Sentinel-2 imagery
सरकारी योजना
उत्तarakhand ने घरों के लिए आपदा सहायता योजना की घोषणा की
✍️ The Times of India
🗓 23 अग. 2026, 12:48 PM
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उत्तarakhand सरकार ने हालिया आपदाओं से क्षतिग्रस्त या ध्वस्त घरों वाले परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए एक योजना जारी की, जिसमें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया बताई गई है।
उत्तarakhand में हालिया बाढ़ और भूस्खलन ने कई घरों को असुरक्षित बना दिया, जिससे राज्य ने एक विशेष आपदा‑राहत योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्षतिग्रस्त या ध्वस्त घरों के मालिकों को सीधी वित्तीय मदद प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, घोषित आपदा के कारण अपने घर को नुकसान पहुंचा होने वाले किसी भी उत्तarakhand निवासी को सहायता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, बशर्ते वे नुकसान का प्रमाण जैसे मूल्यांकन रिपोर्ट, फोटो या स्थानीय अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। आवेदक को संपत्ति का कानूनी मालिक या वैध निवासी होना आवश्यक है।
राहत राशि को घर की पुनर्निर्माण, आवश्यक निर्माण सामग्री की खरीद या अस्थायी आवास खर्च को कवर करने के लिए नकद अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राशि का निर्धारण नुकसान की सीमा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह परिवारों को सुरक्षित रूप से पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त होगी।
आवेदन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल तथा निर्धारित जिलाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों को पहचान प्रमाण, भूमि‑संपत्ति दस्तावेज और नुकसान का प्रमाण अपलोड करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद एक स्वीकृति संख्या जारी होगी और स्वीकृति के बाद कुछ हफ्तों में राशि वितरित की जाएगी।
राज्य अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से शीघ्र आवेदन करने का अनुरोध किया है ताकि राहत में कोई देरी न हो। आगे की जानकारी के लिए नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम आपदा‑राहत केंद्र में जा सकते हैं।
इस योजना के तहत, घोषित आपदा के कारण अपने घर को नुकसान पहुंचा होने वाले किसी भी उत्तarakhand निवासी को सहायता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, बशर्ते वे नुकसान का प्रमाण जैसे मूल्यांकन रिपोर्ट, फोटो या स्थानीय अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। आवेदक को संपत्ति का कानूनी मालिक या वैध निवासी होना आवश्यक है।
राहत राशि को घर की पुनर्निर्माण, आवश्यक निर्माण सामग्री की खरीद या अस्थायी आवास खर्च को कवर करने के लिए नकद अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राशि का निर्धारण नुकसान की सीमा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह परिवारों को सुरक्षित रूप से पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त होगी।
आवेदन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल तथा निर्धारित जिलाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों को पहचान प्रमाण, भूमि‑संपत्ति दस्तावेज और नुकसान का प्रमाण अपलोड करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद एक स्वीकृति संख्या जारी होगी और स्वीकृति के बाद कुछ हफ्तों में राशि वितरित की जाएगी।
राज्य अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से शीघ्र आवेदन करने का अनुरोध किया है ताकि राहत में कोई देरी न हो। आगे की जानकारी के लिए नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम आपदा‑राहत केंद्र में जा सकते हैं।