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28 अग. 2026
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उ.प्र. मूल निवासी को 2022 के सांकले हत्या मामले में आजीवन कारावास
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
अपराध

उ.प्र. मूल निवासी को 2022 के सांकले हत्या मामले में आजीवन कारावास

✍️ The Goan 🗓 28 अग. 2026, 06:48 PM 👁 3
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गोवा के कोर्ट ने उ.प्र. के मूल निवासी को सांकले में 2022 की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गोवा के न्यायालय ने उत्र प्रदेश के मूल निवासी को 2022 में सांकले में हुई हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उस हत्या के बाद शुरू हुए आपराधिक प्रक्रिया को समाप्त करता है, जो दो साल पहले दर्ज हुई थी।

जज ने कहा कि यह अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत इरादतन हत्या की परिभाषा में आता है, जिसके लिए आजीवन कारावास अधिकतम दंड है। निर्णय में कोई अतिरिक्त दंड नहीं दिया गया।

सजा के बाद आरोपी को गोवा के जेल में भेजा जाएगा, जिससे इस मामले का कानूनी सफ़र समाप्त हो जाता है।
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