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26 अक्टू. 2026•
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दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

✍️ रिपोर्टर: Kumar Raushan 🗓 26 अक्टू. 2026, 08:30 PM 👁 18
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बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, साइबर अपराध तथा सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी। वक्ताओं ने बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ बिना डरे शिकायत करने की अपील की। मौके पर हेल्पलाइन नंबर 15100, 1098 और 1930 की जानकारी भी दी गई।

अरवल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता डॉ. राजेश चन्द्र और विद्यालय निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, साइबर अपराध तथा सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी। वक्ताओं ने बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ बिना डरे शिकायत करने की अपील की। मौके पर हेल्पलाइन नंबर 15100, 1098 और 1930 की जानकारी भी दी गई।
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