📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chanduclicks
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने मीडिया मान्यता कार्ड की वैधता 25 नवंबर तक बढ़ा दी
✍️ INDToday
🗓 16 अक्टू. 2026, 03:36 AM
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने सभी मीडिया मान्यता कार्ड की वैधता 25 नवंबर तक बढ़ा दी, जिससे कोर्ट की कार्यवाही में पत्रकारों की पहुंच बनी रहेगी।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी मीडिया मान्यता कार्ड की वैधता 25 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी। यह आदेश कई समाचार संगठनों की याचिकाओं के बाद दिया गया, जिन्होंने मौजूदा कार्डों के समाप्त होने और कोर्ट की कार्यवाही की कवरेज में रुकावट की चिंता जताई थी।
न्यायालय ने राज्य मीडिया सेल को निर्देश दिया कि वह मान्यता डेटाबेस को अपडेट करे और सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नई वैधता अवधि की सूचना दे। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मामलों की पारदर्शिता और जन जागरूकता के लिए निरंतर मीडिया पहुंच आवश्यक है।
यह विस्तार हाई कोर्ट परिसर में रिपोर्टिंग के लिए पहले जारी किए गए सभी प्रकार के प्रेस प्रमाणपत्रों पर लागू होगा। कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रक्रिया में बदलाव नहीं बताया गया, और आदेश तुरंत प्रभावी है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम भारतीय हाई कोर्टों में सामान्य प्रथा के अनुरूप है, जहाँ मीडिया की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर मान्यता अवधि की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
तेलंगाना हाई कोर्ट स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और न्यायपालिका तथा प्रेस दोनों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
न्यायालय ने राज्य मीडिया सेल को निर्देश दिया कि वह मान्यता डेटाबेस को अपडेट करे और सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नई वैधता अवधि की सूचना दे। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मामलों की पारदर्शिता और जन जागरूकता के लिए निरंतर मीडिया पहुंच आवश्यक है।
यह विस्तार हाई कोर्ट परिसर में रिपोर्टिंग के लिए पहले जारी किए गए सभी प्रकार के प्रेस प्रमाणपत्रों पर लागू होगा। कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रक्रिया में बदलाव नहीं बताया गया, और आदेश तुरंत प्रभावी है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम भारतीय हाई कोर्टों में सामान्य प्रथा के अनुरूप है, जहाँ मीडिया की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर मान्यता अवधि की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
तेलंगाना हाई कोर्ट स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और न्यायपालिका तथा प्रेस दोनों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।