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18 सित. 2026
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तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए टेंडर व मंजूरी नियम कड़े किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensi
राजनीति

तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए टेंडर व मंजूरी नियम कड़े किए

✍️ India Today 🗓 18 सित. 2026, 01:16 PM 👁 15
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तमिलनाडु सार्वजनिक कार्य विभाग ने सभी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी टेंडर और पूर्व मंजूरी अनिवार्य करने वाले नए नियम जारी किए, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

तमिलनाडु सार्वजनिक कार्य विभाग ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए नई कार्यविधि जारी की है। इस नियम के तहत सभी ठेके खुले टेंडर के माध्यम से दिए जाएंगे और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले निर्धारित निकायों से मंजूरी अनिवार्य होगी।

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा, ठेकेदारों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा और गबन के अवसरों को घटाएगा। साथ ही नियमित ऑडिट और टेंडर दस्तावेज़ों का सार्वजनिक खुलासा किया जाएगा ताकि नागरिक निगरानी संभव हो सके।

नियमों का कार्यान्वयन तुरंत शुरू होगा, और मौजूदा परियोजनाओं को एक निर्धारित संक्रमण अवधि के भीतर इन मानदंडों के अनुरूप बनाना होगा। राज्य सरकार ने अनुपालन की कड़ी निगरानी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

निर्माण कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता सुधरेगी और सरकारी खर्चों में जनता का भरोसा पुनः स्थापित होगा।
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