📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखा
✍️ India Today
🗓 25 सित. 2026, 06:32 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में बदलने वाले बीआरएस विधायक की अयोग्यता को मान्य किया, जिससे पहले के हटाने का आदेश पुष्टि हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बीआरएस विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखने का फैसला सुनाया, जिसने चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो कर विरोध का कारण बना। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा द्वारा ली गई अयोग्यता का आदेश वैध है और उसे उलटा नहीं जा सकता।
विधायक ने बीआरएस टिकट पर चुनाव जीता था, फिर कांग्रेस में शामिल होने के बाद विरोधी दल ने अयोग्यता की याचिका दायर की। कोर्ट ने यह जांचा कि अयोग्यता के लिए लागू एंटी‑डिफेक्षन नियम सही ढंग से लागू हुए थे या नहीं, और पाया कि प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एंटी‑डिफेक्षन कानून को मजबूत करता है और भविष्य में चुनाव के बाद पार्टी बदलने वाले राजनेताओं को कड़ी जाँच का सामना करना पड़ेगा। यह निर्णय राजनीतिक विवादों में सुप्रीम कोर्ट की निर्णायक भूमिका को भी रेखांकित करता है।
विधायक ने बीआरएस टिकट पर चुनाव जीता था, फिर कांग्रेस में शामिल होने के बाद विरोधी दल ने अयोग्यता की याचिका दायर की। कोर्ट ने यह जांचा कि अयोग्यता के लिए लागू एंटी‑डिफेक्षन नियम सही ढंग से लागू हुए थे या नहीं, और पाया कि प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एंटी‑डिफेक्षन कानून को मजबूत करता है और भविष्य में चुनाव के बाद पार्टी बदलने वाले राजनेताओं को कड़ी जाँच का सामना करना पड़ेगा। यह निर्णय राजनीतिक विवादों में सुप्रीम कोर्ट की निर्णायक भूमिका को भी रेखांकित करता है।