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05 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने टेलेनागु कोर्ट का आदेश रद्द कर, गोद लिए माता-पिता को नाबालिग की हिरासत लौटाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
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सुप्रीम कोर्ट ने टेलेनागु कोर्ट का आदेश रद्द कर, गोद लिए माता-पिता को नाबालिग की हिरासत लौटाई

✍️ India Today 🗓 19 सित. 2026, 05:37 AM 👁 72
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने टेलेनागु के एक न्यायालय के निर्णय को उलट कर नाबालिग बच्चे की हिरासत गोद लिए माता-पिता को लौटा दी।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने टेलेनागु के एक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने नाबालिग बच्चे की हिरासत किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गोद लिए माता-पिता को कानूनी हिरासत बनी रहेगी, जिससे पूर्व स्थिति बहाल हुई। इस सुनवाई में बच्चे के अधिकारों और पूर्व आदेश की वैधता पर चर्चा हुई। न्यायालय ने बच्चे के कल्याण और गोद लेने वाले परिवार की स्थिरता के महत्व पर बल दिया। पक्षों द्वारा कोई और अपील दायर नहीं की गई है।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को दर्शाता है, जो हिरासत विवादों की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि गोद लिए माता-पिता को अनुचित रूप से उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।
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