📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
देश
सुप्रीम कोर्ट ने राहत शिविरों में 25 अनैतिक मौतों पर मणिपुर को चेतावनी दी
✍️ The Times of India
🗓 18 सित. 2026, 07:37 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने राहत शिविरों में हुई 25 अनैतिक मौतों को लेकर मणिपुर सरकार को फटकार लगाई, मुख्य सचिव को आगे के आदेश न माँगने की चेतावनी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर राज्य प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए स्थापित राहत शिविरों में 25 अनैतिक मौतें दर्ज हुईं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आगे के आदेश न माँगने की चेतावनी दी, यह संकेत देते हुए कि राज्य को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि इन मौतों के बावजूद राहत सुविधाएँ मौजूद थीं, जिससे सुरक्षा उपायों और चिकित्सा सहायता की पर्याप्तता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उसने राज्य को प्रत्येक मृत्यु के कारणों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मणिपुर के अधिकारियों को कोर्ट के निर्देशों के साथ पूर्ण सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि राहत कार्य स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार चलें। यह हस्तक्षेप आपदा प्रबंधन में न्यायपालिका की भूमिका और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को रेखांकित करता है।
इस घटना पर मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि कोर्ट की फटकार का उद्देश्य राज्य मशीनरी में शीघ्र सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
कोर्ट ने कहा कि इन मौतों के बावजूद राहत सुविधाएँ मौजूद थीं, जिससे सुरक्षा उपायों और चिकित्सा सहायता की पर्याप्तता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उसने राज्य को प्रत्येक मृत्यु के कारणों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मणिपुर के अधिकारियों को कोर्ट के निर्देशों के साथ पूर्ण सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि राहत कार्य स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार चलें। यह हस्तक्षेप आपदा प्रबंधन में न्यायपालिका की भूमिका और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को रेखांकित करता है।
इस घटना पर मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि कोर्ट की फटकार का उद्देश्य राज्य मशीनरी में शीघ्र सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।