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23 अग. 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड न्यायिक सेवा प्रीलिम्स से बहिष्करण पर 35 उम्मीदवारों की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India / PIB
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड न्यायिक सेवा प्रीलिम्स से बहिष्करण पर 35 उम्मीदवारों की याचिका खारिज की

✍️ Live Law 🗓 23 अग. 2026, 12:48 AM 👁 6
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सुप्रीम कोर्ट ने 35 उम्मीदवारों द्वारा झारखंड न्यायिक सेवा प्रीलिम्स से बहिष्करण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, राज्य की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 35 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने झारखंड न्यायिक सेवा (JJS) प्रीलिम्स परीक्षा से अपने बहिष्करण को मनमाना कहा था। याचिकाकर्ताओं ने आयु, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानदंडों के असंगत लागू होने का दावा किया था, तथा परिणाम पर रोक और पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा जारी नोटिफिकेशन में निर्धारित मानदंड स्पष्ट थे और समान रूप से लागू किए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं दिखायी, जो न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराए।

इसलिए, अदालत ने JJS प्राधिकरणों को घोषित सूची के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रखने और भर्ती के अगले चरण, जैसे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, को निर्धारित समय पर आयोजित करने का आदेश दिया। यह निर्णय प्रशासनिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को तभी सीमित रखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जब तक कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यह पुष्टि करता है कि राज्य की भर्ती संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को तब तक मान्य माना जाता है जब तक वह चुनौती योग्य न हो। JJS परीक्षा, जो राज्य की निचली न्यायपालिका में शामिल होने के इच्छुक विधि स्नातकों के लिए प्रमुख मार्ग है, अब मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार चरण की ओर बढ़ेगी।

यदि भविष्य में नई साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो 35 उम्मीदवार पुनः याचिका दायर कर सकते हैं, पर वर्तमान में चयन प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़ेगी।
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