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18 सित. 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की अनुमति देने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
शिक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की अनुमति देने का आदेश दिया

✍️ The Times of India 🗓 18 सित. 2026, 09:01 AM 👁 17
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु को अपनी नीति बदलकर स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भाषा नीति बदलने और राज्य स्कूलों में हिंदी कक्षाओं की अनुमति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि लिंक भाषा के रूप में हिंदी सीखने का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है और किसी भी राज्य द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदी को न पढ़ाने से भाषाई विभाजन बढ़ा है और राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हुई है। उसने शिक्षा विभाग को हिंदी पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और तमिल भाषा की स्थिति को बनाए रखते हुए इसे लागू करने का निर्देश दिया।

यह फैसला भारत में भाषा नीति पर चल रहे बहस के बीच आया है, जहाँ कई राज्यों ने क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देने की बात कही है। चेन्नई के अधिकारियों ने कहा कि वे आदेश की समीक्षा करेंगे और कोर्ट की समयसीमा के अनुसार इसे लागू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करेंगे।
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