📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SerChevalerie
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ घोटाले में एन यूडाय राव को अंतरिम जमानत दी
✍️ The News Mill
🗓 22 अग. 2026, 04:37 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ घोटाले में शामिल एन यूडाय राव को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एन यूडाय राव को अंतरिम जमानत प्रदान की है, जो छत्तीसगढ़ में हुए बड़े पैमाने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस आदेश के तहत राव को जांच के दौरान जेल में नहीं रखा जाएगा, बशर्ते कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन हो।
राव के वकील ने तर्क दिया कि उसकी निरंतर हिरासत से वह जांच में सहयोग नहीं कर पाएगा और अपने व्यापारिक मामलों का प्रबंधन नहीं कर पाएगा। सुनवाई के बाद बेंच ने यह पाया कि इस चरण में उसे जेल में रखना आवश्यक नहीं है।
छत्तीसगढ़ घोटाला, जिसमें सार्वजनिक फंडों के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है, को राज्य और केंद्र दोनों एजेंसियों ने जांच के दायरे में रखा है। राव का नाम इस जांच में सामने आया, जिससे इस वर्ष की शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अंतरिम जमानत का अर्थ यह नहीं है कि वह बरी हो गया है; जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम जमानत केवल एक प्रक्रिया संबंधी राहत है, दोष सिद्ध होने का निर्णय नहीं है, और अंतिम फैसला प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।
राव के वकील ने तर्क दिया कि उसकी निरंतर हिरासत से वह जांच में सहयोग नहीं कर पाएगा और अपने व्यापारिक मामलों का प्रबंधन नहीं कर पाएगा। सुनवाई के बाद बेंच ने यह पाया कि इस चरण में उसे जेल में रखना आवश्यक नहीं है।
छत्तीसगढ़ घोटाला, जिसमें सार्वजनिक फंडों के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है, को राज्य और केंद्र दोनों एजेंसियों ने जांच के दायरे में रखा है। राव का नाम इस जांच में सामने आया, जिससे इस वर्ष की शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अंतरिम जमानत का अर्थ यह नहीं है कि वह बरी हो गया है; जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिम जमानत केवल एक प्रक्रिया संबंधी राहत है, दोष सिद्ध होने का निर्णय नहीं है, और अंतिम फैसला प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।