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12 अक्टू. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अवैध हिरासत नहीं, मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं की पूर्ण बहाली का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अवैध हिरासत नहीं, मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं की पूर्ण बहाली का आदेश

✍️ The Shillong Times 🗓 12 अक्टू. 2026, 10:33 AM 👁 22
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई अवैध हिरासत नहीं थी और मेट्रो व इंटरनेट सेवाओं की पूर्ण बहाली का आदेश दिया।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी अवैध हिरासत का मामला नहीं था। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने मेट्रो सेवाओं की पूर्ण बहाली का आदेश दिया। साथ ही, इंटरनेट सेवाओं की तत्काल बहाली का भी निर्देश दिया गया। इस फैसले से यात्रियों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है।

यह निर्णय सेवा व्यवधानों और अवैध हिरासत के दावों के जवाब में आया है। अवैध हिरासत न होने की स्पष्टता से सेवा बहाली में बाधा दूर हो गई है। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे निर्देशों का पालन करें और पूर्ण संचालन फिर से शुरू करें।

यह निर्णय न्यायपालिका की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को अविरल रखने की भूमिका को उजागर करता है।
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