📷 चित्र स्रोत: TOI India (via NewsData)
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के ‘इंडस्ट्री’ परिभाषा को मान्य किया
✍️ TOI India
🗓 20 अग. 2026, 01:39 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसले में दी गई व्यापक ‘इंडस्ट्री’ परिभाषा को बरकरार रखा, जिससे श्रम और कर कानूनों में इसका प्रयोग स्पष्ट हुआ।
एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के निर्णय में दी गई ‘इंडस्ट्री’ की व्यापक परिभाषा को पुनः मान्य किया। कोर्ट ने कहा कि उस समय दिया गया अर्थ, जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक और उत्पादन गतिविधियों को शामिल किया गया था, आज भी लागू होना चाहिए।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यह परिभाषा श्रम कानून और कर अधिनियमों जैसे कई विधियों में एक समान मानक स्थापित करने के उद्देश्य से थी। इसे बरकरार रखकर विभिन्न नियमों के अनुप्रयोग में असंगतियों से बचा जा सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से व्यवसायों और कर्मचारियों दोनों के लिए श्रम व कर नियमों का पालन आसान होगा और अस्पष्टता कम होगी। यह कदम स्थापित कानूनी ढांचों को संरक्षित करने की अदालत की इच्छा को भी दर्शाता है।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यह परिभाषा श्रम कानून और कर अधिनियमों जैसे कई विधियों में एक समान मानक स्थापित करने के उद्देश्य से थी। इसे बरकरार रखकर विभिन्न नियमों के अनुप्रयोग में असंगतियों से बचा जा सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से व्यवसायों और कर्मचारियों दोनों के लिए श्रम व कर नियमों का पालन आसान होगा और अस्पष्टता कम होगी। यह कदम स्थापित कानूनी ढांचों को संरक्षित करने की अदालत की इच्छा को भी दर्शाता है।