📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
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सिक्किम ने 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शुल्क को राजस्व खाते में पुनः वर्गीकृत किया
✍️ India Today NE
🗓 17 सित. 2026, 01:34 AM
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1 अक्टूबर से सिक्किम सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र के परमिट शुल्क को राजस्व खाते के नए मद में स्थानांतरित करेगी, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में सरलता आएगी।
सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए लिये जाने वाले परमिट शुल्क को राज्य के राजस्व खाते में एक नया मद बनाया जाएगा। यह परिवर्तन आय के लेखा‑जोखा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है।
परमिट शुल्क की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है; केवल लेखा‑वर्गीकरण में बदलाव किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य की वित्तीय प्रबंधन सुधारों के साथ राजस्व लेखा‑पद्धति बेहतर रूप से संरेखित होगी।
यह आदेश जिला प्रशासन और पर्यटन एजेंसियों को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से दिया गया है, जिन्हें अगले वित्तीय तिमाही से यह नई लेखा‑प्रथा लागू करनी होगी।
परमिट शुल्क की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है; केवल लेखा‑वर्गीकरण में बदलाव किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य की वित्तीय प्रबंधन सुधारों के साथ राजस्व लेखा‑पद्धति बेहतर रूप से संरेखित होगी।
यह आदेश जिला प्रशासन और पर्यटन एजेंसियों को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से दिया गया है, जिन्हें अगले वित्तीय तिमाही से यह नई लेखा‑प्रथा लागू करनी होगी।