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10 अक्टू. 2026•
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शासकीय कार्यों में लापरवाही: दो पटवारी निलंबित

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 10 अक्टू. 2026, 11:13 AM 👁 16
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शिवपुरी जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है।

शिवपुरी जिले में शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले दो पटवारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत इन दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

तहसील नरवर के पटवारी श्री पीयूष साहू को तहसील पिछोर में शासकीय कार्य संपादित करने के लिए आदेशित किया गया था। आदेश के बावजूद, श्री साहू अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना की कार्यवाही जारी है, ऐसे में श्री साहू का यह कृत्य शासकीय कार्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर रहेगा।

इसी क्रम में, तहसील बैराड़ के कालामढ़ हल्का पटवारी श्री राजेश धाकड़ को भी निलंबित किया गया है। श्री धाकड़ ने बिना किसी पूर्व सूचना के न्यायालय में वादी साक्षी के रूप में शासन के विरुद्ध कथन दर्ज कराए। पटवारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना न देने के कारण प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे शासन को क्षति हुई। श्री धाकड़ के इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी, जिला शिवपुरी निर्धारित किया गया है।
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