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01 नव. 2026•
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पंजाब हाईकोर्ट ने आबकारी भर्ती के आवेदनों का ब्योरा मांगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
नौकरी

पंजाब हाईकोर्ट ने आबकारी भर्ती के आवेदनों का ब्योरा मांगा

✍️ Amar Ujala · Jalandhar 🗓 01 नव. 2026, 02:35 AM 👁 19
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पंजाब हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को हालिया भर्ती में प्राप्त सभी आवेदनों का विस्तृत ब्योरा देने का आदेश दिया है।

पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य के आबकारी विभाग को हालिया भर्ती में प्राप्त सभी आवेदनों का विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यह जांचने के लिए दिया गया है कि चयन प्रक्रिया स्थापित नियमों के अनुसार हो रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को अनुरोधित डेटा संकलित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय को सौंपना होगा। यह कदम एक याचिका के बाद उठाया गया था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ उठाई गई थीं, जिससे न्यायिक जांच शुरू हुई। आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले न्यायालय प्रस्तुत विवरणों की समीक्षा करेगा।

भर्ती, जो इस वर्ष की शुरुआत में घोषित की गई थी, ने कई उम्मीदवारों को राज्य की आबकारी सेवाओं में पदों के लिए आवेदन करने के लिए आकर्षित किया। यद्यपि आवेदकों की सटीक संख्या प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या इस क्षेत्र में सरकारी नौकरियों की मांग को दर्शाती है। हाईकोर्ट की इस हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक रोजगार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक कार्यों की निगरानी उसका कर्तव्य है।

प्रत्याशियों और नागरिक समाज समूहों ने न्यायालय की स्पष्टता की मांग का स्वागत किया है, इसे निष्पक्ष और योग्यता‑आधारित चयन की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना है। आबकारी विभाग ने सहयोग का आश्वासन दिया है और न्यायालय की समीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर रहा है।
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