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16 सित. 2026
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पी एंड एच हाई कोर्ट ने लाइव‑इन जोड़े को सुरक्षा नहीं दी, कहा क़ानून का दुरुपयोग
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

पी एंड एच हाई कोर्ट ने लाइव‑इन जोड़े को सुरक्षा नहीं दी, कहा क़ानून का दुरुपयोग

✍️ Live Law 🗓 16 सित. 2026, 12:46 AM 👁 13
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लाइव‑इन जोड़े की सुरक्षा के लिए दायर याचिका को क़ानून के दुरुपयोग के रूप में खारिज कर दिया।

चंडीगढ़ में सत्रहूएँ पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लाइव‑इन जोड़े द्वारा सुरक्षा के लिये दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष वयस्क हैं और स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, तथा कोई बलपूर्वक या धमकी का प्रमाण नहीं मिला। इस कारण न्यायालय ने इस याचिका को क़ानून के दुरुपयोग के रूप में पहचाना। न्यायाधीशों ने यह रेखांकित किया कि न्यायिक प्रणाली को व्यक्तिगत विवादों के समाधान के लिये, जो आपराधिक नहीं हैं, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जोड़े को वैकल्पिक नागरिक उपायों के माध्यम से अपना समाधान तलाशना पड़ेगा।
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