📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का आदेश: 32,418 करोड़ रुपये डीए‑डीआर बकाया 6% ब्याज के साथ चुकाएँ
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 03 नव. 2026, 09:31 AM
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पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य को कर्मचारियों व पेंशनरों के 32,418 करोड़ रुपये के बकाया डीए‑डीआर को 6% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।
पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को देनी वाली महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया को साफ करने का कड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने बकाया राशि को 32,418 करोड़ रुपये से अधिक बताया, जो महंगाई के कारण वेतन में वृद्धि के दावे का कुल योग दर्शाता है।
निर्णय में यह भी कहा गया कि भुगतान में 6% ब्याज शामिल होना अनिवार्य है, ताकि देरी के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके और भुगतान प्रक्रिया तेज़ हो।
यह आदेश पंजाब सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालता है, क्योंकि वह महंगाई के चलते कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को संभालने की कोशिश कर रही है।
अब राज्य अधिकारियों को कोर्ट के आदेश के अनुरूप भुगतान योजना बनानी होगी और प्रभावित कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर राशि वितरित करनी होगी।
कोर्ट ने बकाया राशि को 32,418 करोड़ रुपये से अधिक बताया, जो महंगाई के कारण वेतन में वृद्धि के दावे का कुल योग दर्शाता है।
निर्णय में यह भी कहा गया कि भुगतान में 6% ब्याज शामिल होना अनिवार्य है, ताकि देरी के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके और भुगतान प्रक्रिया तेज़ हो।
यह आदेश पंजाब सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालता है, क्योंकि वह महंगाई के चलते कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को संभालने की कोशिश कर रही है।
अब राज्य अधिकारियों को कोर्ट के आदेश के अनुरूप भुगतान योजना बनानी होगी और प्रभावित कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर राशि वितरित करनी होगी।