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05 अक्टू. 2026•
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गर्भवती सरपंच पर नो‑ट्रस्ट मोशन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
राजनीति

गर्भवती सरपंच पर नो‑ट्रस्ट मोशन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप

✍️ The Indian Express 🗓 05 अक्टू. 2026, 05:20 PM 👁 15
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सात महीने की गर्भवती सरपंच पर नो‑ट्रस्ट मोशन दायर होने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया।

छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत की सात महीने की गर्भवती सरपंच पर सहकर्मियों द्वारा नो‑ट्रस्ट मोशन दायर किया गया है। यह मोशन उन्हें पद से हटाने का प्रयास है, जिससे कार्यवाही की वैधता और पंचायत के संचालन पर प्रश्न उठे हैं।

इन घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले को नोटिस में ले लिया है और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। कोर्ट की भागीदारी से मोशन की समीक्षा के लिए कानूनी ढांचा तैयार होगा और निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों की रक्षा होगी।

यह कदम स्थानीय शासन में न्यायिक निगरानी की महत्ता को रेखांकित करता है, विशेषकर जब गर्भावस्था जैसी संवेदनशील परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आगे की सुनवाई या आदेशों के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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