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देश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए राज्यपाल की नियुक्ति मांगती PIL खारिज की
✍️ Live Law
🗓 18 सित. 2026, 01:36 AM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नए राज्यपाल की नियुक्ति मांगती जनहित याचिका को खारिज कर दिया, इसे निराधार बताया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिका को निराधार बताते हुए आदेश पारित किया।
न्यायालय के अनुसार, पदस्थ राज्यपाल संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन जारी रख सकते हैं, जिससे नई नियुक्ति की मांग कानूनी रूप से अस्थापित हो जाती है। बेंच ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई वैध आधार नहीं है जो इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सके।
यह फैसला मध्य प्रदेश में मौजूदा राज्यपाल व्यवस्था को बरकरार रखता है और स्पष्ट करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कार्यपालिका के दायरे में आती है, न कि ऐसी याचिकाओं के माध्यम से निर्णय का विषय।
न्यायालय के अनुसार, पदस्थ राज्यपाल संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन जारी रख सकते हैं, जिससे नई नियुक्ति की मांग कानूनी रूप से अस्थापित हो जाती है। बेंच ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई वैध आधार नहीं है जो इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सके।
यह फैसला मध्य प्रदेश में मौजूदा राज्यपाल व्यवस्था को बरकरार रखता है और स्पष्ट करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कार्यपालिका के दायरे में आती है, न कि ऐसी याचिकाओं के माध्यम से निर्णय का विषय।