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15 अग. 2026
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एमपी हाईकोर्ट का फैसला: रेप पीड़िताओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
स्वास्थ्य

एमपी हाईकोर्ट का फैसला: रेप पीड़िताओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति

✍️ Kanak News Odisha 🗓 13 अग. 2026, 11:54 PM 👁 9
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रेप पीड़िताओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। यह फैसला देश के गर्भपात कानूनों में एक महत्वपूर्ण विकास है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने भारत में गर्भपात कानूनों के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू की है। फैसले के अनुसार, रेप पीड़िताओं को अब 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, जो कई लोगों को राहत प्रदान करने की उम्मीद है। न्यायालय का निर्णय इस समझ पर आधारित है कि रेप पीड़िताओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें आवश्यक समर्थन और देखभाल प्रदान करने में एक कदम आगे है।
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