🔥 ट्रेंडिंग साइबर‑आतंकवाद जांच में महाराष्ट्र और ग... अनुराज चहल का ज़ी टीवी के ‘तू ही रे दि... रोहित शर्मा का सितंबर में टेलीविज़न डे... क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा ने टेलीविजन... यश की फ़िल्म 'टॉक्सिक' ने सोमवार को 94... यश की नई फिल्म ने सोमवार को बॉक्स‑ऑफ़ि...
01 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने वाले गुरविंदर को 34 दिन की सजा सुनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने वाले गुरविंदर को 34 दिन की सजा सुनाई

✍️ Amar Ujala · Mohali 🗓 01 सित. 2026, 01:36 AM 👁 8
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने के आरोप में गुरविंदर को 34 दिन की जेल और ₹3,000 जुर्माना दिया।

मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने के आरोप में गुरविंदर को 34 दिन की जेल की सजा सुनाई है।

जांच के दौरान अवैध कैप्सूल बरामद किए गए और उन्हें नशीली दवाओं के अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।

सजा के साथ ही कोर्ट ने 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया है।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
📲Get App