📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने वाले गुरविंदर को 34 दिन की सजा सुनाई
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 01 सित. 2026, 01:36 AM
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मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने के आरोप में गुरविंदर को 34 दिन की जेल और ₹3,000 जुर्माना दिया।
मोहरी कोर्ट ने नशीले कैप्सूल बेचने के आरोप में गुरविंदर को 34 दिन की जेल की सजा सुनाई है।
जांच के दौरान अवैध कैप्सूल बरामद किए गए और उन्हें नशीली दवाओं के अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।
सजा के साथ ही कोर्ट ने 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया है।
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जांच के दौरान अवैध कैप्सूल बरामद किए गए और उन्हें नशीली दवाओं के अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया।
सजा के साथ ही कोर्ट ने 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया है।
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।