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नौकरी
मेघालय ने प्रवासी कामगार पंजीकरण कड़ा किया, ठेकेदारों को दंड की चेतावनी
✍️ Hub News
🗓 01 अक्टू. 2026, 05:01 AM
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मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों के पंजीकरण को कड़ा किया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर दंड का ऐलान किया है।
मेघालय सरकार ने सभी प्रवासी कामगारों को श्रम विभाग में विस्तृत पंजीकरण करवाने का नया आदेश जारी किया है। यह कदम विदेशी और अंतरराज्यीय श्रम की निगरानी को सुदृढ़ करने, स्थानीय रोजगार नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और अवैध नियुक्तियों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
राज्य में कार्यरत ठेकेदारों को प्रत्येक प्रवासी कामगार की पंजीकरण स्थिति की जाँच करने का निर्देश दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड और लाइसेंस निलंबन जैसी सज़ा लागू की जाएगी, विभाग के अधिकारियों ने बताया।
श्रम विभाग समय‑समय पर ऑडिट करेगा और अनियमितताओं की जांच के लिए अचानक निरीक्षण भी कर सकता है। अधिकारियों ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट करें ताकि चल रहे प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा न आए।
यह नीति कामगारों की सुरक्षा को बढ़ाने और वेतन वितरण को सुगम बनाने की उम्मीद है, परंतु छोटे ठेकेदारों को प्रशासनिक बोझ की चिंता है। सरकार ने एक महीने की ग्रेस पीरियड की घोषणा की है और ऑनलाइन पोर्टल व स्थानीय हेल्पडेस्क के माध्यम से सहायता प्रदान करने का वादा किया है।
राज्य में कार्यरत ठेकेदारों को प्रत्येक प्रवासी कामगार की पंजीकरण स्थिति की जाँच करने का निर्देश दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड और लाइसेंस निलंबन जैसी सज़ा लागू की जाएगी, विभाग के अधिकारियों ने बताया।
श्रम विभाग समय‑समय पर ऑडिट करेगा और अनियमितताओं की जांच के लिए अचानक निरीक्षण भी कर सकता है। अधिकारियों ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट करें ताकि चल रहे प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा न आए।
यह नीति कामगारों की सुरक्षा को बढ़ाने और वेतन वितरण को सुगम बनाने की उम्मीद है, परंतु छोटे ठेकेदारों को प्रशासनिक बोझ की चिंता है। सरकार ने एक महीने की ग्रेस पीरियड की घोषणा की है और ऑनलाइन पोर्टल व स्थानीय हेल्पडेस्क के माध्यम से सहायता प्रदान करने का वादा किया है।