📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aiban-03
अपराध
मेघालय हाई कोर्ट ने एमसीए सचिव की यौन उत्पीड़न मामले में निलंबन को बरकरार रखा
✍️ India Today NE
🗓 30 अक्टू. 2026, 08:44 PM
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मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य के एमसीए सचिव को यौन उत्पीड़न जांच के दौरान निलंबित रखने के फैसले को बरकरार रखा, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई को समर्थन मिला।
मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य के सहयोग एवं कृषि मंत्रालय (MCA) के सचिव के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न शिकायत के बाद लगाए गए निलंबन को बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला विभाग द्वारा जांच के दौरान लिए गए अनुशासनात्मक कदम को समर्थन देता है।
सस्पेंशन की शुरुआत मंत्रालय ने एक प्रारंभिक जांच के बाद की थी, जिसमें अनुचित व्यवहार के प्रारम्भिक सबूत मिले थे। अब तक आरोपी को सभी आधिकारिक कार्यों से रोका गया है और जांच में सहयोग करने को कहा गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सार्वजनिक पदों पर यौन दुराचार के मामलों में तेज कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।
रिपोर्टिंग के समय MCA कार्यालय या आरोपी से कोई आधिकारिक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, और अदालत ने निलंबन को बरकरार रखने के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।
सस्पेंशन की शुरुआत मंत्रालय ने एक प्रारंभिक जांच के बाद की थी, जिसमें अनुचित व्यवहार के प्रारम्भिक सबूत मिले थे। अब तक आरोपी को सभी आधिकारिक कार्यों से रोका गया है और जांच में सहयोग करने को कहा गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सार्वजनिक पदों पर यौन दुराचार के मामलों में तेज कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।
रिपोर्टिंग के समय MCA कार्यालय या आरोपी से कोई आधिकारिक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, और अदालत ने निलंबन को बरकरार रखने के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।