📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
अपराध
मेघालय कोर्ट ने पिता की मृत्यु के बाद केएसयू नेता रेबेन नजियार को 14‑दिन का अंतरिम जमानत दी
✍️ India Today NE
🗓 18 सित. 2026, 11:31 AM
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मेघालय के एक कोर्ट ने केएसयू नेता रेबेन नजियार को उनके पिता की मृत्यु के बाद 14‑दिन की अंतरिम जमानत दी, जिससे आगे की सुनवाई तक वह अस्थायी रूप से रिहा हो सकेंगे।
मेघालय के शिलॉन्ग जिले के कोर्ट ने केएसयू (खासी स्टूडेंट्स यूनियन) के प्रमुख रेबेन नजियार को 14‑दिन की अंतरिम जमानत दी है। पिता की मृत्यु के बाद नजियार ने पारिवारिक कारणों से अस्थायी रिहाई की मांग की थी।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, नजियार किसी अन्य मामले में हिरासत में थे, परंतु उनके वकील द्वारा प्रस्तुत मानवीय कारणों को ध्यान में रखते हुए जज ने यह राहत प्रदान की। यह अंतरिम जमानत दो हफ्तों तक सीमित है, जिसके बाद नजियार को नियमित जमानत के लिए पुनः सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
यह फैसला न्यायपालिका की यह क्षमता दर्शाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत आपात स्थितियों में सहानुभूति भी दिखा सकती है। नजियार की कानूनी टीम ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने और आगे की सुनवाई की तैयारी करने का आश्वासन दिया है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, नजियार किसी अन्य मामले में हिरासत में थे, परंतु उनके वकील द्वारा प्रस्तुत मानवीय कारणों को ध्यान में रखते हुए जज ने यह राहत प्रदान की। यह अंतरिम जमानत दो हफ्तों तक सीमित है, जिसके बाद नजियार को नियमित जमानत के लिए पुनः सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
यह फैसला न्यायपालिका की यह क्षमता दर्शाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत आपात स्थितियों में सहानुभूति भी दिखा सकती है। नजियार की कानूनी टीम ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने और आगे की सुनवाई की तैयारी करने का आश्वासन दिया है।