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21 अग. 2026
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महाराष्ट्र में ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Alexey Komarov
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महाराष्ट्र में ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य

✍️ The Indian Express 🗓 21 अग. 2026, 11:33 AM 👁 5
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महाराष्ट्र सरकार ने सभी ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी में निपुण होने का आदेश दिया, जिससे यात्रियों के साथ संवाद बेहतर हो और राज्य की भाषा नीति लागू हो सके।

राज्य मंत्रिमंडल ने एक नया नियम पारित किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में ऑटो‑रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए मराठी भाषा में दक्षता अनिवार्य की गई है। इस नियम के तहत, ड्राइवरों को अपने वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस के जारी या नवीनीकरण से पहले मराठी में बुनियादी बातचीत करने की क्षमता सिद्ध करनी होगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों और ड्राइवरों के बीच भाषा बाधाओं को कम करेगा, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों में जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में सरल मौखिक परीक्षण आयोजित किए जाएंगे, और जो ड्राइवर इस मानदंड को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अपनी भाषा कौशल सुधारने के लिए एक छोटा प्रशिक्षण अवधि दिया जाएगा।

यह निर्णय स्थानीय नागरिक समूहों की लंबे समय से चल रही मांगों को पूरा करता है और महाराष्ट्र में सार्वजनिक सेवाओं में राज्य भाषा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है। जबकि परिवहन मंत्रालय ने सटीक कार्यान्वयन तिथियों का खुलासा नहीं किया है, यह उम्मीद की जा रही है कि अगली तिमाही के अंत तक यह नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी।
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