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30 अग. 2026
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महाराष्ट्र FDA ने हाई कोर्ट की निंदा के बाद सिप्ला लाइसेंस रद्दीकरण को वापस लिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kristoferb (talk)
बिज़नेस

महाराष्ट्र FDA ने हाई कोर्ट की निंदा के बाद सिप्ला लाइसेंस रद्दीकरण को वापस लिया

✍️ Mid-Day 🗓 29 अग. 2026, 10:49 PM 👁 5
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महाराष्ट्र FDA ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अधिक कार्रवाई की निंदा के बाद सिप्ला का लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस ले लिया।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आज सिप्ला लिमिटेड के निर्माण लाइसेंस को रद्द करने के अपने पहले के निर्णय को वापस ले लिया है। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट की इस बात की निंदा के बाद आया कि नियामक ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।

कोर्ट ने FDA के कार्य को "अधिक कार्रवाई" बताया और नियामक को प्रक्रियात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इस पर राज्य FDA ने बयान देते हुए कहा कि रद्दीकरण आदेश वापस ले लिया गया है और मामले को कानूनी दिशा-निर्देशों के तहत पुनः देखा जाएगा।

सिप्ला, जो महाराष्ट्र में कई उत्पादन इकाइयों का संचालन करता है, को लाइसेंस रद्दीकरण से कई दवाओं की आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ सकता था। कंपनी ने अदालत के हस्तक्षेप का स्वागत किया और कहा कि इस निर्णय से उसके संचालन में स्थिरता लौट आई है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियामक निगरानी और उचित प्रक्रिया के बीच संतुलन की महत्ता को रेखांकित करती है। FDA ने भविष्य में इसी प्रकार के विवादों से बचने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का वचन दिया।
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