📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / N. Vivekananthamoorthy
स्वास्थ्य
महाराष्ट्र FDA ने असुरक्षित या गलत लेबल वाले तेल पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का आदेश
✍️ Mid-Day
🗓 21 अग. 2026, 04:18 AM
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने असुरक्षित या गलत लेबल वाले तेल बेचने वालों के खिलाफ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का आदेश जारी किया है।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने यह स्पष्ट किया है कि असुरक्षित या गलत लेबल वाले तेल उत्पादों के लिए कड़ी सज़ा तय की गई है। इस आदेश के तहत उल्लंघन करने वाले पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह आदेश निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा जो लेबलिंग मानकों का पालन नहीं करते या ऐसे तेल को बाजार में लाते हैं जो सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। निरीक्षक अब अनियमित जांच करेंगे और गैर‑अनुपालन स्टॉक को जब्त कर सकते हैं।
एफडीए ने दोहराए गए उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई, जिसमें लंबी जेल सज़ा भी शामिल है, का संकेत दिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावट या झूठे लेबल वाले तेल से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि इस आदेश से तेल बाजार में क़ानून का पालन बढ़ेगा और राज्य में खाद्य‑सुरक्षा नियमों में जनता का भरोसा पुनः स्थापित होगा।
यह आदेश निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा जो लेबलिंग मानकों का पालन नहीं करते या ऐसे तेल को बाजार में लाते हैं जो सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। निरीक्षक अब अनियमित जांच करेंगे और गैर‑अनुपालन स्टॉक को जब्त कर सकते हैं।
एफडीए ने दोहराए गए उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई, जिसमें लंबी जेल सज़ा भी शामिल है, का संकेत दिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावट या झूठे लेबल वाले तेल से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि इस आदेश से तेल बाजार में क़ानून का पालन बढ़ेगा और राज्य में खाद्य‑सुरक्षा नियमों में जनता का भरोसा पुनः स्थापित होगा।