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22 अग. 2026
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मद्रास हाई कोर्ट ने 14 तमिलनाडु विश्वविद्यालयों में वीसी की खाली पदों की रिपोर्ट मांगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TuckDB
शिक्षा

मद्रास हाई कोर्ट ने 14 तमिलनाडु विश्वविद्यालयों में वीसी की खाली पदों की रिपोर्ट मांगी

✍️ India Today 🗓 22 अग. 2026, 11:34 AM 👁 3
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 14 विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति न होने के कारणों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

एक हालिया सुनवाई में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर चौदह राज्य विश्वविद्यालयों में उपकुलपति (वीसी) पदों के खाली रहने के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख पद के बिना विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण और नीति कार्यान्वयन प्रभावित होते हैं।

इन विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कोई वैध उपकुलपति नहीं है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत है। अधिकारियों को यह बताने को कहा गया कि पद खाली रहने का कारण क्या है, किन प्रक्रियात्मक अड़चनों या कानूनी चुनौतियों ने नियुक्ति में देरी की, और उपकुलपति नियुक्त करने की समयसीमा क्या होगी।

सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें खाली पदों के पीछे के कारण और उन्हें भरने की योजना शामिल होगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय नेतृत्व की मजबूती का महत्व स्पष्ट होता है, जिससे शैक्षणिक मानकों और सार्वजनिक निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगामी रिपोर्ट से राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व की खामियों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश पड़ेगा।
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