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राजनीति
मध्यप्रदेश का UCC बिल लाइव-इन रिश्तों पर जेल सजा लगाता है
✍️ madhyamamonline.com
🗓 21 जुल. 2026, 04:03 PM
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मध्यप्रदेश के नवीनतम एकीकृत नागरिक संहिता बिल में लाइव-इन रिश्तों पर कड़ी नियमावली लागू की गई है, जिसमें उल्लंघन पर जेल सजा भी शामिल है।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक नया एकीकृत नागरिक संहिता (UCC) बिल पारित किया है, जिसमें लाइव-इन रिश्तों पर कड़ी नियमावली लागू की गई है। इस कानून के तहत, बिना विवाह के साथ रहने वाले जोड़े कानूनी दंड, जिसमें कैद भी शामिल है, का सामना कर सकते हैं। यह उपाय समाजिक मूल्यों की रक्षा और अनौपचारिक साझेदारी को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है।