📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
देश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएसएफ कर्मचारी के परिवार को 77.40 लाख रुपये का मुआवजा बरकरार रखा
✍️ The Indian Express
🗓 17 सित. 2026, 02:05 AM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएसएफ कर्मचारी के परिवार को मिले 77.40 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है, जिससे दिवंगत के आश्रितों को कानूनी राहत मिली है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक कर्मचारी के परिवार को 77.40 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है। यह निर्णय दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों के लिए पहले निर्देशित वित्तीय राहत को मजबूत करता है।
कोर्ट के इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि परिवार को पुरस्कार राशि जारी रहे, जो बीएसएफ कर्मचारी के बाद रह गए लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यह मामला सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के लिए मुआवजा सुरक्षित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
मूल पुरस्कार को बनाए रखते हुए, हाई कोर्ट ने बीएसएफ कर्मचारी के परिवार की निर्दिष्ट मुआवजे के लिए पात्रता की पुष्टि की है, जिससे कानूनी मामला एक निष्कर्ष चरण में पहुंच गया है।
कोर्ट के इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि परिवार को पुरस्कार राशि जारी रहे, जो बीएसएफ कर्मचारी के बाद रह गए लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यह मामला सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के लिए मुआवजा सुरक्षित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
मूल पुरस्कार को बनाए रखते हुए, हाई कोर्ट ने बीएसएफ कर्मचारी के परिवार की निर्दिष्ट मुआवजे के लिए पात्रता की पुष्टि की है, जिससे कानूनी मामला एक निष्कर्ष चरण में पहुंच गया है।