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03 नव. 2026•
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने राजभवन आरटीआई मामले में एकलपीठ का आदेश बदला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
राजनीति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने राजभवन आरटीआई मामले में एकलपीठ का आदेश बदला

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 03 नव. 2026, 10:01 PM 👁 26
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जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने 15 साल पुराने राजभवन आरटीआई याचिका में एकलपीठ के आदेश को बदल दिया है। अब आवेदक रिकॉर्ड का निरीक्षण कर दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि के लिये आवेदन करेगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर युगलपीठ ने 15 साल पहले दायर एक आरटीआई याचिका में एकलपीठ के आदेश को बदल दिया है। यह याचिका राज्यपाल की मासिक रिपोर्ट और राजभवन व केंद्र के बीच के पत्राचार की जानकारी माँगती थी।\nदो न्यायाधीशों ने यह कहा कि दस्तावेज़ों को बिना निरीक्षण के सीधे उपलब्ध कराना जल्दबाजी है। अब आवेदक को पहले राजभवन में मूल अभिलेखों का निरीक्षण करना होगा और फिर प्रतिलिपि के लिये आवेदन देना होगा।\nइस आदेश से संवेदनशील सरकारी दस्तावेज़ों के मामले में आरटीआई प्रक्रिया में स्पष्टता आई है और पारदर्शिता व गोपनीयता के संतुलन को बनाए रखने में न्यायालय की भूमिका पुनः स्थापित हुई है।
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