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05 Nov 2026•
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लुधियाना में GLADA ने अवैध निर्माण पर की बड़ी कार्रवाई, इमारत को किया सील

✍️ Reporter: Kapil Sharma 🗓 05 Nov 2026, 07:29 AM 👁 17
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लुधियाना में GLADA ने गैर‑कानूनी इमारत को सील कर अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की।

लुधियाना में अवैध निर्माण पर GLADA की बड़ी कार्रवाई, गैर-कानूनी इमारत को किया सील
बिना मंजूरी के बनाई जा रही इमारतों और अनधिकृत कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा अभियान

लुधियाना, 5 नवंबर 2026। पंजाब में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) की ओर से कार्रवाई करते हुए दाद इलाके में एक अनधिकृत इमारत को मौके पर ही सील कर दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, GLADA की टीम ने बिना जरूरी सरकारी मंजूरी के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अथॉरिटी की रेगुलेटरी शाखा की टीम ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया।
मंत्री के निर्देशों पर तेज हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देशों के तहत की जा रही है। GLADA के मुख्य प्रशासक विकास हीरा (PCS) ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना मंजूरी के होने वाले निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि अनधिकृत निर्माण न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा ऐसी अवैध गतिविधियों के जरिए आम लोगों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंका भी बनी रहती है।
पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सील की गई इमारत
GLADA की रेगुलेटरी शाखा की एनफोर्समेंट टीम ने पुलिस बल के सहयोग से संबंधित स्थान पर कार्रवाई की। इस दौरान अनधिकृत इमारत को सील कर दिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नियमों के खिलाफ बनाई गई इमारतों और अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी
मुख्य प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा। जिन लोगों ने बिना सरकारी अनुमति के इमारतें बनाई हैं या निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीलिंग और जरूरत पड़ने पर इमारतों को गिराने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कार्रवाई पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत की जाएगी।
आम लोगों के लिए जरूरी संदेश
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रॉपर्टी, प्लॉट या इमारत में पैसा लगाने से पहले उसकी सरकारी मंजूरी और संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूर करें। अनधिकृत कॉलोनियों में जमीन खरीदने या बिना मंजूरी वाली इमारतों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।

अब बड़ा सवाल यह है कि लुधियाना में चल रहे अवैध निर्माणों पर GLADA का यह अभियान कितनी सख्ती से आगे बढ़ता है और आने वाले दिनों में किन अन्य इलाकों में कार्रवाई होती है।

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