📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amir Pashaei
धर्म
जम्मू‑कश्मीर के मंदिर के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध
✍️ Kashmir Life
🗓 28 सित. 2026, 10:16 PM
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जम्मू‑कश्मीर प्रशासन ने एक मंदिर के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि पवित्र स्थल की शुद्धता बनी रहे।
जम्मू और कश्मीर के स्थानीय अधिकारियों ने एक प्रमुख मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध उस क्षेत्र में सभी दुकानों, विक्रेताओं और व्यक्तियों पर लागू होगा।
यह कदम मंदिर की पवित्रता की रक्षा और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है जो धार्मिक माहौल के अनुकूल नहीं मानी जातीं। अधिकारियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुपालन की निगरानी करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन करने पर राज्य के मौजूदा शराब नियंत्रण नियमों के तहत दंड लागू किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा है कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और परिस्थितियों के अनुसार समय‑समय पर पुनः समीक्षा की जाएगी।
स्थानीय व्यापारियों और अन्य हितधारकों से इस उपाय के सफल कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
यह कदम मंदिर की पवित्रता की रक्षा और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है जो धार्मिक माहौल के अनुकूल नहीं मानी जातीं। अधिकारियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुपालन की निगरानी करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन करने पर राज्य के मौजूदा शराब नियंत्रण नियमों के तहत दंड लागू किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा है कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और परिस्थितियों के अनुसार समय‑समय पर पुनः समीक्षा की जाएगी।
स्थानीय व्यापारियों और अन्य हितधारकों से इस उपाय के सफल कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।