Crime
लहसुना थाना परिसर में बांसडीह मुसहरी के ग्रामीणों को शराबबंदी कानून की जानकारी
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लहसुना थाना परिसर में बांसडीह मुसहरी के ग्रामीणों को शराबबंदी कानून की विस्तृत जानकारी दी गई और अवैध देसी शराब निर्माण पर कड़ी चेतावनी जारी की गई।
लहसुना थाना परिसर में आज स्थानीय प्रशासन ने बांसडीह मुसहरी के ग्रामीणों को शराबबंदी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया।
अधिकारियों ने बताया कि शराबबंदी के तहत सभी प्रकार की शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध है, और इस कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड निर्धारित है।
साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को अवैध देसी शराब न बनाने की सख्त हिदायत दी, यह स्पष्ट किया कि ऐसी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।
ग्रामीणों ने कहा कि वे इस जानकारी को गंभीरता से लेंगे और भविष्य में शराबबंदी के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि शराबबंदी के तहत सभी प्रकार की शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध है, और इस कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड निर्धारित है।
साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को अवैध देसी शराब न बनाने की सख्त हिदायत दी, यह स्पष्ट किया कि ऐसी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।
ग्रामीणों ने कहा कि वे इस जानकारी को गंभीरता से लेंगे और भविष्य में शराबबंदी के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।