📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ingo Mehling
अपराध
केरल के व्यक्ति को टूर एजेंसी की असफल यात्रा के बाद 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि
✍️ The Indian Express
🗓 14 सित. 2026, 04:16 PM
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केरल के उपभोक्ता न्यायालय ने टूर एजेंसी को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उसने मुफ्त विदेश यात्रा का वादा पूरा नहीं किया।
केरल के उपभोक्ता विवाद न्यायालय ने एक निवासी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे एक टूर एजेंसी ने वादा किया गया मुफ्त विदेश यात्रा नहीं दी। शिकायतकर्ता ने एक पैकेज बुक किया था जिसमें प्रचार के तहत मुफ्त विदेश यात्रा शामिल थी, लेकिन एजेंसी ने पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी यात्रा की व्यवस्था नहीं की।
न्यायालय ने एजेंसी के प्रचार सामग्री और बुकिंग समझौते की जांच की और पाया कि उपभोक्ता के विज्ञापित लाभ का उल्लंघन हुआ है। एजेंसी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था या धनवापसी नहीं की, जिससे शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता न्यायालय में याचिका दायर की।
निर्णय में न्यायालय ने टूर ऑपरेटर को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिससे हुए नुकसान की भरपाई हो और भविष्य में समान धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। यह फैसला पर्यटन क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का आदेश अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करेगा कि वे विज्ञापित वादों में कमी होने पर न्यायालय से राहत मांगें, जिससे सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ेगी।
न्यायालय ने एजेंसी के प्रचार सामग्री और बुकिंग समझौते की जांच की और पाया कि उपभोक्ता के विज्ञापित लाभ का उल्लंघन हुआ है। एजेंसी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था या धनवापसी नहीं की, जिससे शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता न्यायालय में याचिका दायर की।
निर्णय में न्यायालय ने टूर ऑपरेटर को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिससे हुए नुकसान की भरपाई हो और भविष्य में समान धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। यह फैसला पर्यटन क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का आदेश अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करेगा कि वे विज्ञापित वादों में कमी होने पर न्यायालय से राहत मांगें, जिससे सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ेगी।