📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election commission of India
सरकारी योजना
कर्नाटक अपार्टमेंट बिल 2026: 75% स्वामित्व नियम और मुआवजा प्रावधान
✍️ The Indian Express
🗓 22 अग. 2026, 03:40 PM
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कर्नाटक सरकार ने अपार्टमेंट बिल 2026 पेश किया, जिसमें 75% स्वामित्व नियम और प्रभावित निवासियों के लिए मुआवजा प्रावधान शामिल हैं।
कर्नाटक सरकार ने अपार्टमेंट बिल 2026 पेश किया है, जो बहु‑मंजिला आवासीय इमारतों के स्वामित्व और प्रबंधन को नियंत्रित करेगा।
इस बिल की मुख्य धारा के अनुसार, इमारत के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 75 % फ्लैट मालिकों को आवंटित किया जाना अनिवार्य है, जिससे सामान्य क्षेत्रों का हिस्सा सीमित रहेगा। यह कदम स्थान के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए है।
पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना के दौरान प्रभावित मालिकों को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा या वैकल्पिक आवास प्रदान करने की व्यवस्था भी इस विधेयक में शामिल है।
यह विधेयक इस महीने कर्नाटक विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा और पारित होने पर मौजूदा सोसाइटी‑को‑ऑपरेटिव नियमों को प्रतिस्थापित करेगा।
निवासी कल्याण संघों और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने स्पष्ट नियमों की सराहना की है, परन्तु उन्होंने कार्यान्वयन के विवरण को स्पष्ट रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
इस बिल की मुख्य धारा के अनुसार, इमारत के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 75 % फ्लैट मालिकों को आवंटित किया जाना अनिवार्य है, जिससे सामान्य क्षेत्रों का हिस्सा सीमित रहेगा। यह कदम स्थान के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए है।
पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना के दौरान प्रभावित मालिकों को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा या वैकल्पिक आवास प्रदान करने की व्यवस्था भी इस विधेयक में शामिल है।
यह विधेयक इस महीने कर्नाटक विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा और पारित होने पर मौजूदा सोसाइटी‑को‑ऑपरेटिव नियमों को प्रतिस्थापित करेगा।
निवासी कल्याण संघों और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने स्पष्ट नियमों की सराहना की है, परन्तु उन्होंने कार्यान्वयन के विवरण को स्पष्ट रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।