🔥 ट्रेंडिंग मोहाली में रात में धान कटाई और पराली ज... हरियाणा सीआईए टीम 4.5 ग्राम सोने के मा... मोहाली में मुथूट से सोना छुड़ाने के ना... दिल्ली के वकील सोमवार को ट्रैफिक चालान... लद्दाख की स्वायत्तता: पंजाब और हरियाणा... सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की महिला को इ...
21 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु प्राधिकरण के नए पशु‑अपशिष्ट नियमों पर लगाई रोक
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
राजनीति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु प्राधिकरण के नए पशु‑अपशिष्ट नियमों पर लगाई रोक

✍️ The Times of India 🗓 21 सित. 2026, 12:36 AM 👁 15
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नए पशु‑अपशिष्ट प्रबंधन नियमों पर रोक लगा दी है, जिससे प्राधिकरण के प्रयासों को झटका लगा है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए नए पशु‑अपशिष्ट नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।

इस रोक के कारण प्राधिकरण को इन नियमों को लागू करने से रोका गया है, जब तक कि अदालत आगे का आदेश नहीं दे देती।

यह घटना शहर में पशु अपशिष्ट प्रबंधन के प्राधिकरण के प्रयासों के लिए एक झटका है।
📲Get App