📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Curvasingh
बिज़नेस
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेनपैक्ट की गुरुग्राम ऑफिस की ईडी जप्ती को खारिज किया
✍️ The Economic Times
🗓 19 सित. 2026, 05:16 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेनपैक्ट की गुरुग्राम कार्यालय की ईडी जप्ती को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया, जिससे एजेंसी के कदम को वैधता मिली।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेनपैक्ट की गुरुग्राम कार्यालय की ईडी द्वारा की गई जप्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश से जप्ती बरकरार रही और कंपनी के तर्कों को अस्वीकार किया गया।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत जेनपैक्ट के गुरुग्राम ऑफिस को जब्त किया था, जिससे संभावित साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें।
जेनपैक्ट ने अदालत से कहा था कि जप्ती गैरकानूनी है और इससे उसके व्यावसायिक कार्यों पर असर पड़ेगा। लेकिन न्यायालय ने इस दावे को ठुकरा कर एजेंसी के कदम की वैधता को मान्यता दी।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला भारत के वित्तीय अपराध प्रवर्तन तंत्र की कठोरता को दर्शाता है और भविष्य में भी कंपनियों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत जेनपैक्ट के गुरुग्राम ऑफिस को जब्त किया था, जिससे संभावित साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें।
जेनपैक्ट ने अदालत से कहा था कि जप्ती गैरकानूनी है और इससे उसके व्यावसायिक कार्यों पर असर पड़ेगा। लेकिन न्यायालय ने इस दावे को ठुकरा कर एजेंसी के कदम की वैधता को मान्यता दी।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला भारत के वित्तीय अपराध प्रवर्तन तंत्र की कठोरता को दर्शाता है और भविष्य में भी कंपनियों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा।