📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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कर्नाटक HC: पति से अधिक कमाने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं
✍️ India Today
🗓 30 जून 2026, 11:02 PM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जो पत्नी अपने पति से अधिक कमाती है, वह उससे भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं होगी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि पत्नी की आय उसके पति से अधिक है, तो वह अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। यह निर्णय उन मामलों में पति के भरण-पोषण पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है जहां पत्नी की वित्तीय स्थिति बराबर या उससे बेहतर है।
अदालत की यह टिप्पणी इस सिद्धांत को रेखांकित करती है कि भरण-पोषण का उद्देश्य उस पति या पत्नी को सहायता प्रदान करना है जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, विशेष रूप से वित्तीय असमानता की स्थितियों में। यह फैसला बताता है कि भरण-पोषण के अधिकार का निर्धारण करने में दोनों पक्षों की वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है।
इस निर्णय का कर्नाटक के भीतर चल रहे और भविष्य के तलाक और गुजारा भत्ता मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो पति-पत्नी के बीच वित्तीय क्षमताओं के पारस्परिक मूल्यांकन पर जोर देता है।
अदालत की यह टिप्पणी इस सिद्धांत को रेखांकित करती है कि भरण-पोषण का उद्देश्य उस पति या पत्नी को सहायता प्रदान करना है जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, विशेष रूप से वित्तीय असमानता की स्थितियों में। यह फैसला बताता है कि भरण-पोषण के अधिकार का निर्धारण करने में दोनों पक्षों की वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है।
इस निर्णय का कर्नाटक के भीतर चल रहे और भविष्य के तलाक और गुजारा भत्ता मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो पति-पत्नी के बीच वित्तीय क्षमताओं के पारस्परिक मूल्यांकन पर जोर देता है।