📷 चित्र स्रोत: TOI City (via NewsData)
अपराध
कर्नाटक एचसी ने व्हाइटफ़ील्ड पुलिस की फेसबुक पोस्ट पर अवैध गिरफ्तारी की निंदा की
✍️ TOI City
🗓 30 अग. 2026, 07:09 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने व्हाइटफ़ील्ड पुलिस की एक फेसबुक पोस्ट के बाद बिना शिकायत के कार्यकर्ता को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण माँगा है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को व्हाइटफ़ील्ड पुलिस द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता को हिरासत में लेने को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कार्यकर्ता ने कमेडियन कुन्नाल कामरा के शो के रद्द होने को फेसबुक पर सराहा, फिर भी कोई औपचारिक शिकायत नहीं होने के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने बताया कि पुलिस ने अपने आप एक सू मोतु मामला दर्ज कर कार्रवाई की, जो प्रक्रिया के मानकों के विरुद्ध प्रतीत होता है। व्हाइटफ़ील्ड पुलिस स्टेशन में इस प्रकार की कई प्रक्रियात्मक त्रुटियों का पैटर्न भी कोर्ट ने उजागर किया, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो सकती है।
हाई कोर्ट ने पुलिस को उठाए गए कदमों का विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, और भविष्य में किसी भी जांच में कानूनी सुरक्षा का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा में न्यायपालिका की सतर्कता को रेखांकित करता है।
कार्यकर्ता की पहचान या फेसबुक पोस्ट की सामग्री के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, और मामला अभी न्यायिक निगरानी में है।
कोर्ट ने बताया कि पुलिस ने अपने आप एक सू मोतु मामला दर्ज कर कार्रवाई की, जो प्रक्रिया के मानकों के विरुद्ध प्रतीत होता है। व्हाइटफ़ील्ड पुलिस स्टेशन में इस प्रकार की कई प्रक्रियात्मक त्रुटियों का पैटर्न भी कोर्ट ने उजागर किया, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो सकती है।
हाई कोर्ट ने पुलिस को उठाए गए कदमों का विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, और भविष्य में किसी भी जांच में कानूनी सुरक्षा का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा में न्यायपालिका की सतर्कता को रेखांकित करता है।
कार्यकर्ता की पहचान या फेसबुक पोस्ट की सामग्री के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, और मामला अभी न्यायिक निगरानी में है।