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कर्नाटक HC ने नए कानून पर गिग एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई रोकी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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कर्नाटक HC ने नए कानून पर गिग एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई रोकी

✍️ The Hindu 🗓 04 जुल. 2026, 08:02 AM 👁 56
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नए गिग वर्कर्स कल्याण कानून के तहत एग्रीगेटर्स के रूप में वर्गीकृत कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उसे एग्रीगेटर्स के रूप में पहचाने गए संस्थाओं के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय हाल ही में लागू किए गए गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी कानून के कार्यान्वयन से संबंधित है।

अदालत का यह हस्तक्षेप तब आया है जब राज्य सरकार कथित तौर पर नए कानून के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी कर रही थी। इस कानून का उद्देश्य गिग इकोनॉमी में काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ लाभ और सुरक्षा प्रदान करना है।

दंडात्मक कदमों पर रोक लगाकर, अदालत ने एग्रीगेटर्स को एक अस्थायी राहत प्रदान की है, जिससे कानून के अनुप्रयोग और उनके संचालन पर इसके प्रभाव की आगे की जांच की जा सके।
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